आर्थिक रूप से कमज़ोर पीड़िताओं को मिलेगी नि:शुल्क विधिक सहायता

आर्थिक रूप से कमज़ोर पीड़िताओं को मिलेगी नि:शुल्क विधिक सहायता

आर्थिक रूप से कमज़ोर पीड़िताओं को मिलेगी नि:शुल्क विधिक सहायता

आर्थिक रूप से कमज़ोर पीड़िताओं को मिलेगी नि:शुल्क विधिक सहायता

वाराणसी(एपीआई एजेंसी):- न्याय महंगा होने से बहुत लोग इससे वंचित रह जाते हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए भारतीय संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 बनाया गया है। यह अधिनियम देशभर में लागू है । इस अधिनियम के ज़रिए आर्थिक रूप से कमज़ोर पीड़िताओं को न्याय दिलवाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक महिला बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के क्रम में 20 फरवरी को मनाए जाने वाले वर्ल्ड जस्टिस डे के उपलक्ष्य में एडीसीपी महिला अपराध श्रीमती ममता रानी चौधरी द्वारा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी के महिला हेल्प डेस्क पर मौजूद रह कर पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा तैयार फ्री लीगल एड हेतु प्राधिकृत अधिवक्ताओं की सूची से सम्बन्धित पोस्टर का अनवारण किया गया।फ्री लीगल एड  में दो वर्ग बनाए गए हैं ।

पहले वर्ग में महिलाएं, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति और बच्चों को रखा गया है। दूसरे वर्ग में उन लोगों को रखा गया है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इन दोनों ही वर्गों के लोगों को मुफ्त वक़ील दिए जाते हैं जो उनकी तरफ से अदालत में पक्ष रखते हैं और वह सभी वही काम करते हैं जो काम एक वकील फीस देकर नियुक्त किया जाता है । इन वर्ग के लोगों को किसी भी मामले में मुफ्त वक़ील दिया जा सकता है, भले ही मामला सिविल का हो या फिर आपराधिक हो । वादी या प्रतिवादी को मुफ्त वक़ील सरकार की ओर से दिया जाता है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 ए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर पीड़ित महिलाओं व बालिकाओ से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के अपराध में निःशुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित विधि परामर्शदाताओ से सम्पर्क किया जा सकता है । जिसकी सूची व पोस्टर कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त थानो पर उपलब्ध कराते हुए विधि परामर्शदाताओ का विवरण मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध करा दिया गया है।

निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया से सम्बन्धित निम्नलिखित सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जैसे –1. कानूनी कार्यो हेतु वकील की सुविधा 2. कोर्ट फीस या अन्य कार्यों में लगने वाले व्यय हेतु 3.विधिक दस्तावेज के अनुवाद सहित अपील आदि की सुविधा 4. पुलिस तथा कोर्ट में प्रचलित कानूनी कार्यवाहियों के बारे में जानकारी 5. कानूनी प्रक्रिया से जुड़े आदेश व अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु आदि।कमिश्नरेट वाराणसी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सूचीबद्ध अधिवक्तागण का विवरण मोबाइल नम्बर सहित श्रीमती ममता रानी चौधरी एडीसीपी महिला अपराध द्वारा अनावरण पोस्टर को कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त थानो पर चस्पा कर दिया गया है तथा नीचे दिये गये अधिवक्तागण के विवरण से निःशुल्क (मुफ्त) विधिक सहायता प्राप्त किया जा सकता है।